मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऋण आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित
उज्जैन । अनुसूचित जाति वर्ग के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत
ऋण आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किये गये हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के 20
युवाओं को 10 लाख से एक करोड़ तक का उद्योग एवं सेवा के लिये बैंक के माध्यम से ऋण दिया
जाता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि योजना
के अन्तर्गत् ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होकर 18 से 40 वर्ष आयु
का हो तथा न्यूनतम 10वी उत्तीर्ण हो।