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प्रकरण लम्बित नहीं रहने का प्रमाण-पत्र भेजने के निर्देश


 

उज्जैन। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में
पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे आगामी तीन दिवस में उनके न्यायालय में अविवादित
नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरण लम्बित नहीं है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित करें। कलेक्टर ने
कहा है कि राजस्व न्यायालयों की कोई लम्बित जानकारी प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी
कर्मचारी से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार एक लाख रूपये की राशि वसूल
की जायेगी।

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