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आयकर विभाग ने ITR भरने की मियाद 5 अगस्त तक बढ़ाई


आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, लेकिन खबर आई कि कई करदाता आखिरी समय तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। इसे देखकर ही तारीख 5 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले विभाग ने मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा आयकर विभाग ने आधार क्रमांक और स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोडऩे की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है। तब तक करदाता आधार क्रमांक या आधार के आवदेन की प्राप्ति रसीद का उल्लेख कर सकते हैं। 

विभाग ने ट्विटर पर लिखा, 'करदाताओं के सामने आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2017 तक के लिए बढ़ा दी गई है।' रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आते ही विभाग की वेबसाइट पर बड़ी तादाद में करदाता लॉग इन करने लगे थे, जिससे प्रणाली पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रही थी। जिन लोगों के नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी थी अथवा जिनके पैन और आधार क्रमांक में ब्योरा मेल नहीं खा रहा था, वे कर दाखिल नहीं कर पा रहे थे।विभाग का पोर्टल भी बीच में ही क्रैश हो रहा था। 

डेलॉयट ऐंड हैस्किंस की नीरू आहुजा ने कहा, 'जिन लोगों का पैन और आधार विवरण नहीं मेल खा रही थीं, वे रिटर्न नहीं भर पाए।' विभाग ने कहा कि करदाताओं की ऐसी शिकायतें थीं कि वे ई-फाइलिंग वेसबसाइट पर लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं और पैन और आधार विवरण अलग-अलग होने से पैन के साथ आधार नहीं जोड़ पा रहे थे। विभाग ने कहा, 'तकनीक बाधाएं दूर कर ली गई हैं, लेकिन लोगों के लॉग इन नहीं कर पाने की मुख्य वजह यह है कि अंतिम तारीख नजदीक आने पर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ आई है और जो लोग पहले ही लॉग इन कर चुके हैं, वे लंबे समय तक वेबसाइट पर ही जमे हुए हैं।' विभाग ने कहा है कि फिलहाल ई-फाइलिंग के लिए आधार या आधार के आवेदन की प्राप्ति का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

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