जनता को राहत : पुराने वाहन, पुराना सोना-गहनें बेचने पर नहीं लगेगा जीएसटी
अगर आप भी अपने पुराने गहनों को नए में बदलवाने या पैसों की जरूरत होने के कारण पुराना सोना बेचना चाहते हैं, तो अब खुशी से ऐसा कर सकते हैं। इस पर लगने वाला तीन फीसद गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने गहने या सोना बेचने पर लगने वाले जीएसटी के फैसले को वित्त मंत्रालय ने वापस ले लिया है।
इतना ही नहीं, पुराने वाहनों को बेचने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इस तरह की बिक्री किसी कारोबारी मकसद से नहीं की जाती है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति पुरानी ज्वैलरी को किसी ज्वैलर को बेचता है, तो उस पर सीजीएसटी ऐक्ट, 2017 का सेक्शन 9(4) नहीं लगेगा। यानी कोई व्यक्ति जीएसटी में पहले से ही रजिस्टर्ड ज्वैलर को पुराना सोना या गोल्ड ज्वैलरी बेचता है, तो उसे 3 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा।
मगर, यदि कोई ज्वैलर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और उसे कोई व्यक्ति ज्वैलरी बेचता है, तो उसे टैक्स देना होगा। मंत्रालय ने बताया कि जूलर को ऐसे किसी भी पर्चेज पर रिवर्स चार्ज या कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, मंत्रालय ने साफ किया कि अगर सोने के गहनों का कोई अपंजीकृत सप्लायर पंजीकृत सप्लायर को बेचता है, तो उस पर आरसीएम के तहत टैक्स लगेगा।
विभाग की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस धारा को एक अन्य धारा के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुराने सोने की बिक्री अपने कारोबार के लिए नहीं की जा रही है और ऐसे में इसे आपूर्ति नहीं माना जा सकता। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह सिद्धांत पुरानी कार या दोपहिया की बिक्री पर भी लागू होगा। इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।