पुराने गहनों की बिक्री पर लगेगा 3 प्रतिशत जीएसटी
अब पुराने गहनों को बेचने पर भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा. इन गहनों को बेचने पर अब ज्वैलर्स 3 फीसदी का जीएसटी ग्राहकों से वसूलेंगे.
पुरानी ज्वैलरी को बेचने को लेकर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह सफाई दी है. यानी, अगर आप एक लाख रुपए के पुराने गहने बेचते हैं तो आपको उस समय 3,000 रुपए देने होंगे. इसके अलावा, पुरानी ज्वैलरी की मरम्मत पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. ज्वैलरी की मरम्मत को जॉब वर्क माना जाएगा.
गौरतलब है कि 1 जुलाई से लागू हुए नए टैक्स ढांचे में गोल्ड पर 3 फीसदी और गोल्ड ज्वैलरी की मेकिंग चार्जेज पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया गया है.
जीएसटी लागू होने से पहले अगर आप 60,000 रुपए मूल्य की कोई ज्वैलरी खरीदते थे तो आपको उस पर करीब 1,800 रुपए टैक्स देना पड़ता था. लेकिन जीएसटी के तहत आपको करीब 2000 रुपए देने होंगे.