top header advertisement
Home - व्यापार << टैक्स ऑफिसर बिना अनुमति के नहीं जा सकते व्यापारियों के पास, व्यापारी टैक्स विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत

टैक्स ऑफिसर बिना अनुमति के नहीं जा सकते व्यापारियों के पास, व्यापारी टैक्स विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत


कोई भी टैक्स अधिकारी पूर्व-अनुमति के बिना दुकानदार या व्यापारी के परिसर में दाखिल होने के अधिकृत नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है टैक्स विभाग के हेल्पलाइन नंबर 011-23370115 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हाल में ऐसी रिपोर्ट्स मिली थीं कि कुछ आपराधिक तत्व जीएसटी अधिकारी बनकर दुकानदारों-ग्राहकों से पैसा उगाहने की कोशिश की है। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। चीफ कमिश्नर जीएसटी (दिल्ली जोन) ने यह जानकारी दी।

- उन्होंने बताया कि टैक्स विभाग जीएसटी व्यवस्था को अपनाने में दुकानदारों-व्यापारियों की सिर्फ मदद करना चाहता है।

- विभाग के अधिकारी पूर्व-अनुमति के बिना दुकानदार और व्यापारी के परिसर में दाखिल नहीं हो सकते हैं।
- एक अन्य कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को जीएसटी रेट फाइंडर एप लाॅन्च किया।

- इसकी मदद से यूजर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी किस दर से लगेगा, इस बारे में जानकारी पा सकते हैं। जीएसटी देशभर एक जुलाई से लागू हुआ है।

- दुकानदारों और ग्राहकों में जीएसटी की दरों को लेकर ऊहापोह को दूर करने के लिए यह एप लॉन्च किया है।
- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की ओर से बनाया गया यह एप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

वस्तुओं को 7 और सेवाओं को 5 श्रेणी में बांटा
- एप में जीएसटी की विभिन्न दरों के मुताबिक वस्तुओं को 7 श्रेणी में बांटा गया है: 0प्रतिशत, 0.25प्रतिशत, 3प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। 
- इसी तरह, सेवाओं को पांच श्रेणी में बांटा गया है: 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।

- साथ ही किसी खास वस्तु या सेवा पर लागू जीएसटी दर की जानकारी पाने के लिए एप में सर्च का विकल्प भी दिया गया है। जीएसटी रेट फाइंडर को सीबीईसी के पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है।

ऐप बताएगा किस पर कितना वस्तु एवं सेवा कर
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आज सरकार ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लांच किया जिसकी मदद से किसी भी वस्तु या सेवा पर कर की दर के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने कार्यालय में 'जीएसटी रेट्स फाइंडर' नामक यह ऐप लांच किया। यह फिलहाल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसे जल्द ही आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी लाने की योजना है।

- यह किसी भी स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार डाउनलोड कर लेने के बाद दरें जानने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती।
- वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी की दर जानने के लिए उपभोक्ता को बस सामान या सेवा का नाम या वे जिस चैप्टर में आते हैं उसका शीर्षक डालना होगा।

- ऐप पहले उस नाम वाली या उससे मिलती-जुलती सभी सेवाओं/सामानों की सूची देगा।

- इस सूची में किसी भी विकल्प पर क्लिक करने से उस पर कर की दर, वस्तु/सेवा का विवरण और उसका चैप्टर आदि स्क्रीन पर आ जायेगा।
- इस ऐप की मदद से लोग या जान सकेंगे कि कोई विक्रेता उनसे उचित कर ले रहा है या नहीं। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट पर पहले से ही एक रेट फाइंडर उपलब्ध है।

- मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार के उपायों से न/न सिर्फ करदाता, बल्कि देश के सभी नागरिक भी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की सही दर जानकर सशक्त हो सकेंगे।

Leave a reply