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बचे हुए स्टॉक को पुरानी एमआरपी पर बेचने पर हो सकती है जेल, छापना होगी नई कीमते


अगर बचे हुए पुराने माल पर जीएसटी लागू होने के बाद नई एमआरपी नहीं लगाई तो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। उत्पादकों को आज ये चेतावनी उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दी। दरअसल जीएसटी के बाद कई उत्पादों पर टैक्स घटा है तो कई पर बढ़ा है, लिहाजा पुराने माल की नई कीमत हो गई है लेकिन ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेच रहे हैं।

आपको बता दें कि सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लीयर करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। पासवान ने बताया कि मंत्रालय ने उपभोक्‍ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर‍ दिया है।

इधर राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि अगर एमआरपी नहीं छपवा सकते हैं तो विज्ञापन देना जरूरी है।

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