बैंक लॉकर से सामान चोरी होने पर बैंक नहीं होगा जिम्मेदार
यदि आपका भी बैंक में लॉकर है और अपना कीमती सामान उसमें रखते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें।भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा आपकी कीमती चीजें चोरी हो जाए या फिर कोई हादसा हो तो इसके बदले में बैंक से किसी भरपाई की उम्मीद न करें।
भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। इस खुलासे से हैरान आरटीआई कार्यकर्ता अधिवक्ता कुश कालरा ने बैंकों के इस रवैये की शिकायत पारदर्शिता के नियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से करने का फैसला लिया है।
उनका कहना है कि बैंकों का यह कहना उनकी 'गुटबंदी' और 'गैर-प्रतिस्पर्धा' को दर्शाता है। कालरा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को बताया कि आरबीआई ने याचिका के जवाब में कहा है कि उसने इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है कि लॉकर से चोरी या फिर कोई हादसा होने पर ग्राहक को कितनी भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी सरकारी बैंकों ने नुकसान की स्थिति में किसी भी तरह की भरपाई करने से पल्ला झाड़ लिया है।
...और क्या कहा बैंकों ने
कालरा ने बताया- 'आरटीआई के जवाब में सभी 19 बैंकों ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि हमारा रिश्ता ग्राहक से मकान मालिक और किरायेदार जैसा है। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको और कैनरा जैसे बैंक शामिल हैं।'
बैंकों का कहना है कि मकान मालिक और किरायेदार जैसे संबंध में ग्राहक लॉकर में रखे गए अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, भले ही वह लॉकर बैंकों के मालिकाना हक में है। कुछ बैंकों ने अपने लॉकर हायरिंग अग्रीमेंट में भी स्पष्ट किया है कि लॉकर में रखा गया सामान ग्राहक की जोखिम पर है।
अधिकतर बैंकों के लॉकर हायरिंग अग्रीमेंट्स के मुताबिक, बैंक लॉकर में जमा किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि चोरी, गृह युद्घ, युद्घ छिड़ने या फिर किसी आपदा की स्थिति में कोई नुकसान होता है तो ग्राहक को ही उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके प्रति बैंक जवाबदेह नहीं होगा। लॉकर हायरिंग अग्रीमेंट के अनुसार बैंक अपनी ओर से लॉकर की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास करेंगे। लेकिन, किसी भी तरह की नुकसान की स्थिति में बैंक की जवाबदेही नहीं होगी।