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31 दिसंबर तक बैंक खातों से आधार जोड़ना हुआ जरूरी, नहीं तो खाता हो जाएगा अवैध


सरकार ने शुक्रवार को अहम ऐलान करते हुए कहा कि बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अब अनिवार्य होगा. सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे. आधार संख्या व्यक्ति की जैविक पहचान से भी जोड़ी गयी है. राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या को 31 दिसंबर, 2017 तक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते क्रियाशील नहीं रहेंगे.

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