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मंडी में उपज बैचने आए किसानों को 10 हजार तक का भुगतान होगा नगद



मंडी समिति में हुई अनाज, फल एवं सब्जी मंडी व्यवसायियों की बैठक में बनी
सहमति-10 हजार से उपर की शेष राशि का भुगतान होगा आरटीजीएस या एनईएफटी
से-नगद भुगतान की सीमा तय करने के लिए आयकर विभाग को लिखा पत्र
उज्जैन। कृषि उपज मंडी में उपज बैचने आए किसानों को असुविधा से बचाने के
लिए अब 10 हजार तक का नगद भुगतान किया जाएगा तथा इससे अधिक राशि का
भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी से किया जाएगा। मंडी समिति ने आयकर विभाग को
पत्र लिखकर किसानों को नगद भुगतान की सीमा तय करने के लिए मार्गदर्शन भी
मांगा है।
उक्त निर्णय शनिवार को मंडी अध्यक्ष बहादुरसिंह बोरमुंडला की अध्यक्षता
में आयोजित अनाज, फल एवं सब्जी मंडी व्यवसायियों की बैठक में लिया गया।
कृषि उपज मंडी समिति के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कृषकों का कृषि उपज
के नगद भुगतान के समाधान हेतु चर्चा की गई। बैठक में प्रसिद्द चार्टर्ड
अकाउंटेंट योगेश भार्गव द्वारा आयकर अधिनियम के तहत किसानों को नगद
भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। किसानों की सुविधा को
ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि आयकर विभाग को पत्र लिखा जाकर नगद
भुगतान की सीमा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। आयकर विभाग से
मार्गदर्शन प्राप्त होने एवं बैंक से नगदी की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट
होने तक कृषकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कृषि उपज की राशि 10 हजार तक
का नगद भुगतान हो एवं शेष राशि आरटीजीएस या एनईएफटी से करने की सहमती
बनी। बैठक में मंडी उपाध्यक्ष शेरू पटेल, विक्रमसिंह पटेल, रघुनन्दन
पाटीदार, शोभाराम मालवीय, मुकेश हरभजनका, सतीश राजवानी व्यापारी संघ
अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, जितेन्द्र अग्रवाल, प्रकाश तल्लेरा, गोविन्द
खंडेलवाल, हजारीलाल मालवीय, ओमप्रकाश पाटीदार, करण कुमारिया एवं मंडी
सचिव ओ.पी. शर्मा उपस्थित रहे।

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