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जीएसटी की दरें तय, शिक्षा और हेल्थकेयर जीएसटी के दायरे से बाहर


 शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई टैक्स सिस्टम जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को आज अंतिम रूप दिया. इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल और रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए 4 दर स्लैब 5,12,18 और 28 प्रतिशत में टैक्स लगाने का फैसला किया है. यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गई दरों के अनुसार ही हैं. इसके साथ ही सोने समेत कुछ ही जिंस को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर लिया गया है. सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की मानक दर से कर लगेगा. परिवहन सेवाओं पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. यह दर ओला और उबर जैसी एप्प से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लागू होगी. इसके साथ ही फिलहाल 6 प्रतिशत टैक्स देने वालों पर यह लागू होगी.

जहां तक रेल यात्रा का सवाल है तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित (एसी) रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है जबकि वातानुकूलित टिकटों पर 5 प्रतिशत शुल्क लगेगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मेट्रो, लोकल ट्रेन और हज यात्रा सहित तीर्थाटन यात्राओं को जीएसटी छूट जारी रहेगी. हवाई यात्रा में इकनोमी श्रेणी पर 5 प्रतिशत जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

जेटली ने कहा कि बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. मदिरा लाइसेंस वाले एसी (वातानुकूलित) रेस्टोरेंट में कर की दर 18 प्रतिशत रहेगी. वहीं 5 सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रहेगी. इसी तरह 50 लाख रुपए या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. वहीं सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किए जाने वाले काम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

जीएसटी के तहत मनोरंजन टैक्स को सेवा टैक्स में मिला दिया जाएगा जबकि सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा. सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित टैक्स दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55 प्रतिशत तक कम है. इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा.

प्रति दिन 1000 रुपए का शुल्क लगाने वाले होटल और लॉज को जीएसटी में छूट रहेगी. वहीं 1000 से 2000 रुपए प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 12 प्रतिशत रहेगी. इसी तरह 2500 से 5000 रुपए प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18 प्रतिशत रहेगी. इसी तरह 5000 रुपए से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 28 प्रतिशत होगी.

जेटली ने कहा कि सोने और कीमती धातुओं पर टैक्स के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा जो कि तीन जून को होगी. जेटली ने कहा कि ज्यादातर सेवा कर छूट जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी से किसी तरह का मुद्रास्फीतिक असर नहीं होगा. हेल्थकेयर और शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से भी छूट रहेगी. फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी इकामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय 1 प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी. लॉटरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जेटली ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन 1 जुलाई से किया जाएगा और ‘हम इसके लिए तैयार हैं।’

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