नौ व्यक्ति जिला बदर
उज्जैन । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने उज्जैन जिले के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नौ व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है। जिला बदर के आदेश 27 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से प्रभावशील होंगे।
जिले के जिन व्यक्तियों को आपराधिक गतिविधियों के चलते एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है, उनमें ग्राम मताना थाना नरवर का देवीसिंह पिता रामचन्द्र आंजना, हीरा मील की चाल पुलिस थाना देवासगेट का विजय उर्फ कीकड़ पिता कैलाश कदम, इंदिरा नगर पुलिस थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन का नितीन रमानी पिता प्रहलाद रमानी, हीरा मील की चाल थाना देवासगेट का पंकज बिहाणिया पिता राजू बैरवा, फकीरपुरा पुलिस थाना तराना का जावेद पिता शहजाद उर्फ मोटिया, हीरा मील की चाल पुलिस थाना चिमनगंज मंडी का जसवंत उर्फ जस्सू पिता हरिसिंह ठाकुर, ग्राम पाल्या रोड पुलिस थाना नागदा का मुकेश पिता मांगीलाल राठौर, ग्राम आलोट जागीर पुलिस थाना उन्हेल का करणसिंह पिता कालूसिंह आंजना तथा ग्राम नीमनवासा पुलिस थाना चिमनगंज मंडी का मनीष पिता मनीशंकर लौहार शामिल है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने जिला बदर के आदेश जारी करने के साथ ही सभी जिला बदर किये गये व्यक्तियों को निर्देश दिये हैं कि वे उज्जैन जिले की सीमा से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें तथा बिना अनुमति के जिला उज्जैन व उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करें।