ग्राम रातड़िया की बालिका का बाल विवाह रूकवाया
उज्जैन । जिला स्तरीय बाल विवाह निरोधक दल को सूचना मिली कि 25 अप्रैल को ग्राम रातड़िया निवासी स्वर्गीय मोहनलाल की नाबालिग पुत्री का विवाह केसरपुरा तहसील बड़नगर में होना तय हुआ है। सूचना पर निरोधक दल ने जाकर बालिका के परिजनों से जानकारी प्राप्त की, जिसमें पता लगा कि बालिका की जन्मतिथि 24 जून 2001 है, जिसके आधार पर वर्तमान में वह नाबालिग है।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बालिका के परिजनों को विवाह रद्द करने की समझाईश दी गई तथा बाल प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत बताया गया कि यह दण्डनीय अपराध है। समझाईश पर बालिका के परिजनों द्वारा विवाह रद्द कर दिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष की नहीं होगी, तब तक उसका विवाह नहीं किया जायेगा। बाल विवाह रूकवाने वाले निरोधक दल में श्रीमती आभा शर्मा, श्री रितेश बघेल, श्री संतोष पंवार एवं उनकी टीम शामिल थी।