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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दावे-आपत्ति आमंत्रित


 

      उज्जैन । सभी गैर अनुदान एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया लाटरी सिस्टम से की जाना है।

जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सिस्टम के लिए प्रत्येक विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा शालाओं को आर.टी.ई. पोर्टल पर इंपोर्ट कर शाला की पड़ोस की सीमा एवं विस्तारित पड़ोस की सीमा का निर्धारण करते हुए बी.आर.सी. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है। इस सीमा निर्धारण पर किसी स्कूल को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी दावा-आपत्ति लिखित में 21 अप्रैल तक संबंधित विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक के माध्यम से जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन को भेज सकते हैं। दिनांक 21 अप्रैल के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं होगा। दावे-आपत्ति का निराकरण कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा 25 अप्रैल को करने के बाद जानकारी को ब्लाक कर दिया जाएगा।  पच्चीस प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया इसी आधार पर की जाएगी। 

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