जीएसटी ने राजस्व क्षतिपूर्ति मसौदे को दी मंजूरी
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के ड्राफ्ट बिल को जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। संसद के अगले सत्र में इसे पेश किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 4-5 मार्च को काउंसिल की बैठक में सभी अहम बिलों के कानूनी ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। इसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के बाद एक बड़ी मीटिंग की जरुरत होगी जिससे कि टैक्स रेट की प्रत्येक स्लैब में शामिल सामानों को मंजूर किया जा सके। उन्होंने कहा, ”हमें उम्मीद है कि कानूनों को संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जाएगा। वहीं एसजीएसटी कानून बिल स्वीकृति के लिए राज्यों की विधानसभाओं में जाएगा।” जीएसटी कानून कमिटी ने बताया कि बैठक के दौरान 57 मामलों को उठाया गया और उनका हल किया गया।
इससे पहले कानून मंत्रालय ने मॉडल जीएसटी कानून का मसौदा व मंजूरशुदा भाषा भेज दी है। इसमें यह रेखांकित किया गया है कि वस्तु व सेवाओं पर नया राष्ट्रीय बिक्री कर कैसे लागू होगा। विधि मंत्रालय द्वारा मंजूरशुदा मसौदे व भाषा को दसवीं बैठक में रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकार मॉडल जीएसटी कानून को संसद के अगले महीने बहाल होने वाले बजट सत्र में ही पेश करना चाहती है। सरकार नयी कर प्रणाली को एक जुलाई से लागू करना चाहती जिसके लिए उसे कें्रदीय जीएसटी (सीजीएसटी) कानून तथा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) काननू को संसद में पारित करवाना होगा। इसी तरह प्रत्येक राज्य विधानसभा को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानून को पारित करना होगा।