अनुमति के विरूद्ध निर्मित भवनों के संबंध में शिविर 5 फरवरी को
उज्जैन : मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम 2016 लागू किया गया है। अधिसूचना का परिपालन करते हुए निगम आयुक्त श्री आशीषसिंह द्वारा बिना अनुमति अथवा अनुमति के विरूद्ध निर्मित किये गए भवनों के निर्माण को प्रशमन शुल्क जमा कर नियमित करने हेतु 05 फरवरी रविवार को नगर निगम प्रांगण में शिविर आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए है।
शिविर के माध्यम से ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा बिना अनुमति अथवा अनुमति के विरूद्ध भवनों का निमार्ण किया गया है वे 5 फरवरी रविवार को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक नगर निगम प्रांगण में आकर शिविर का लाभ प्राप्त कर सकते है।
शिविर में संबंधित भवन स्वामी अपने मुल दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ अपने बिना अनुमति भवनों के लिए निर्धारित प्रारूप ”क“ में एवं अनुज्ञा का उल्लंघन कर निर्मित किये गए भवनों के नियमितिकरण के लिए प्रारूप - ख में आवेदन पत्र दे सकते है जिनका एक माह की अवधी में नियमानुसार निराकरण किया जा सकेगा।