विपत्तिग्रस्त महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये आवेदन आमंत्रित
उज्जैन । मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में विपत्तिग्रस्त महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिये उनसे आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
प्रशिक्षण के लिये दहेज प्रताड़ित, एसिड विक्टिम, अग्नि-पीड़ित महिलाएँ, बलात्कार से पीड़ित महिला/बालिका, दुर्व्यवहार से बचायी गयी महिलाएँ, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करती हों, जेल से रिहा महिलाएँ, परित्यक्ता, तलाकशुदा, शासकीय एवं अशासकीय आश्रय-गृह, बालिका-गृह, अनुरक्षण-गृहों में निवासरत महिलाएँ आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। प्रशिक्षण के लिये सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 40 वर्ष से अधिक न हो तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिये आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में फार्मेसी, नर्सिंग, आया, दाई, वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बैकिंग), आईटीआई, पॉलीटेक्निक, हॉस्पिटेलिटी, होटल, ईवेन्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड./डी.एड. का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
प्रशिक्षण के लिये इच्छुक महिला, आवेदन-पत्र जिला महिला सशक्तिकरण तथा सभी विकासखण्ड मुख्यालय स्थित महिला-बाल विकास कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर सकती हैं। आवेदिका को आवेदन के साथ नाम, निवास का पता, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि, जाति, बीपीएल क्रमांक, विपत्तिग्रस्त की श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता तथा 3 ट्रेड, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तथा मोबाइल नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।