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कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली, झारड़ा के ब्लॉक मेडिकल आफिसर को निलम्बित करने के निर्देश


    उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने महिदपुर जनपद के झारड़ा सामुदायिक केन्द्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल आफिसर डॉ.यादव को पल्स पोलियो अभियान के दौरान लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने साथ ही महिदपुर ब्लॉक के शहरी क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान में अरूचि से कार्य करने पर विकास खण्ड स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजर एवं सहयोगी स्टाफ के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को कहा है। कलेक्टर ने आज दोपहर बाद स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, खनिज, सामाजिक न्याय, मनरेगा एवं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 14 फरवरी तक जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने को कहा है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री एमएस वर्मा, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, एएसपी श्री विजय खत्री, श्री राजेश सहाय, जिला पंचायत सीईओ श्री एसएस रावत, एसडीएम श्री अवि प्रसाद, श्रीमती रिजु बाफना, श्री क्षितिज शर्मा, श्री गोपालसिंह वर्मा, श्री टीआर सोलंकी, श्री शाश्वतसिंह मीणा, श्री जगदीश गोमे एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।

    कलेक्टर ने माता, पिता, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत सभी एसडीएम को बेसहारा वृद्धजनों को सहारा देते हुए अधिनियम का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उन्होंने प्रत्येक जनसुनवाई में इस तरह के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा है। कलेक्टर ने वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हितग्राहियों के आधार कार्ड बैंक खाते से जोड़ने का कार्य 10 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने आगामी 28 फरवरी के पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत विवाह आयोजित करने को कहा है।

9 फरवरी को दिव्यांग जोड़ों की बैठक प्रवचन हॉल में
कलेक्टर ने बताया कि 7 मार्च को दिव्यांगजनों का विवाह समारोह आयोजित किया जायेगा। इसके लिये 63 जोड़े बन चुके हैं। इन जोड़ों की काउंसलिंग के लिये 9 फरवरी को जिला स्तर पर एक बैठक महाकाल प्रवचन हॉल में आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी जोड़ों को दिव्यांग परिचय सम्मेलन पर आधारित पुस्तक वितरित की जायेगी एवं विवाह आयोजन के सम्बन्ध में इन्हें जानकारी दी जायेगी।

प्रगति 90 प्रतिशत नहीं होने पर निलम्बन की कार्यवाही
बैठक में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा की तथा निर्देश दिये हैं कि 5 फरवरी तक सभी परियोजनाओं में लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रकरणों की स्वीकृति की प्रगति 90 प्रतिशत होना चाहिये। ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित परियोजना अधिकारी को निलम्बित करने की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कम वजन वाले सेक्टर में वजन की अप टू डेट जानकारी 10 फरवरी तक ऑनलाइन करने को कहा है। साथ ही सभी बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज होना चाहिये। इसमें अमीर व जरूरतमन्द लोगों का अन्तर नहीं होना चाहिये। कलेक्टर ने महिला बाल विकास अधिकारियों एवं अन्य सभी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे 18 फरवरी को आयोजित होने वाले ‘मिल बांचे’ अभियान में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सब-डिवीजन में सभी अधिकारी इस अभियान से जुड़ें।

8 फरवरी तक शत-प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश
कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन 2017-18 की समीक्षा की तथा बैठक में मौजूद समर्थन मूल्य केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे 8 फरवरी तक किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कर लें। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक सेवा सहकारी संस्था को आगामी वित्तीय वर्ष में एक-एक हजार मैट्रिक टन के गोडाउन स्वीकृत किये जा रहे हैं। इससे भण्डारण क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हो जायेगी।

अवैध खनन रोकने के लिये संयुक्त अभियान चलायें
बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी एसडीएम एवं माइनिंग अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे गौंण खनिज के अवैध खनन को रोकने के लिये सख्ती से संयुक्त अभियान चलायें। इसमें एसडीएम एवं एसडीओपी सब-डिवीजन लेवल पर प्रतिदिन वाहनों की आवाजाही पर नजर रखें तथा अवैध परिवहन पाये जाने पर माइनिंग की कार्यवाही, वाहन की फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन आदि नहीं पाये जाने पर न्यायिक कार्यवाही तथा क्षमता से अधिक खनिज परिवहन के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के स्तर से कार्यवाही करवायें। उन्होंने गौंण खनिज के उत्खनन पर रोक लगाने के लिये छापेमारी अभियान में राजस्व व माइनिंग अधिकारियों को बिना पुलिस के नहीं जाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि नीलाम हो चुकी सभी खदानों की सूची जिले के प्रत्येक एसडीएम को उपलब्ध कराई जाये तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास के बारे में भी पर्याप्त जानकारी राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाये।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन को रोकने के लिये वाहन को रोकने के बाद वाहन चालक से ट्रांजिट पास, गाड़ी के कागज, ड्रायविंग लायसेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि की जांच की जाये। इसी के साथ वाहनों में भरे गौंण खनिज का वजन कराकर क्षमता से अधिक परिवहन करने की भी जांच की जाना आवश्यक है।

डायल 100 बालिका छात्रावासों की गश्त भी करेगी
बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी एसडीएम एवं एसडीओपी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र की डायल 100 गाड़ी बालिका छात्रावासों में रात्रि में गश्त पर जाये। प्रत्येक डायल 100 को इसका पाइंट दे दिया जायेगा।

खामली के सरपंच को धारा 40 का नोटिस देने के निर्देश
कलेक्टर ने स्वच्छता मिशन के तहत जिले में बन रहे शौचालयों की समीक्षा की तथा कहा कि प्रत्येक उपयंत्री मनरेगा से भी शौचालयों का निर्माण पूर्ण करवाये। इसी तरह उन्होंने नगरीय निकायों को भी आगामी 14 फरवरी तक खुले में शौच से मुक्त करने के निर्देश दिये। माकड़ोन एवं तराना नगर परिषदों पर विशेष ध्यान देने के लिये निर्देशित किया। कलेक्टर ने तराना जनपद के ग्राम खामली के सरपंच द्वारा गांव को ओडीएफ करने में बाधा उत्पन्न करने के कारण धारा 40 का नोटिस देकर पद से पृथक करने को कहा है।

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