तीन आरोपी जिलाबदर
उज्जैन । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने लोकशान्ति तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत तीन आरोपियों को जिलाबदर किया है। राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 05 के तहत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन क्षेत्र के पुनीत उर्फ बच्चा पिता सुरेश राजौरिया, शाकिर उर्फ बच्चा पिता बाबूखां तथा थाना माधव नगर उज्जैन क्षेत्र के हर्षद उर्फ बंटी पिता दिनेशचन्द्र कल्याणी को एक-एक वर्ष की अवधि के लिये जिलाबदर किया है। इस अवधि में आरोपी जिला उज्जैन तथा उससे लगे राजस्व जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
तीन व्यक्तियों को बंधपत्र तथा थाना हाजरी के आदेश
इसी तरह अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत तीन व्यक्तियों को बंधपत्र एवं थाना हाजरी के आदेश भी जारी किये गये हैं। इनमें पुलिस थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन क्षेत्र के जसवंत उर्फ यशवंत पिता ईश्वरसिंह लोहार, पुलिस थाना बड़नगर क्षेत्र के पप्पू उर्फ जहीरउद्दीन पिता सरफुद्दीन एवं पुलिस थाना बिरलाग्राम नागदा क्षेत्र के फिरोज आजम पिता अजीज आजम शामिल हैं। प्रत्येक को 50-50 हजार रूपये का बंधपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। इसके अलावा आगामी तीन माह तक जसवंत उर्फ यशवंत व पप्पू उर्फ जहीरउद्दीन को प्रतिमाह के प्रथम और द्वितीय मंगलवार को तथा फिरोज आजम को प्रतिमाह के समस्त मंगलवार को थाने में उपस्थित होकर थाना प्रभारी को हाजरी देने के आदेश जारी किये गये हैं। पुलिस को यह भी अधिकार होगा कि आपराधिक गतिविधि पाये जाने पर पुन: अधिनियम के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।