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दुर्घटना में मृत्यु पर एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता


उज्जैन | कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तराना तहसील के ग्राम सालनाखेड़ी निवासी कमलसिंह पिता प्रभुलाल की खेत पर कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक की वैध वारिस पत्नी श्रीमती मायाबाई को नियमानुसार एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बड़नगर तहसील के ग्राम किलोली निवासी नन्दकिशोर पिता भेरूलाल की कृषि कार्य करते समय करंट लगने से मृत्यु होने पर उनकी वैध वारिस श्रीमती भावना को भी एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 

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