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श्री दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट विवाद में उच्च न्यायालय द्वारा याचिका ख़ारिज


उज्जैन। श्री दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट नमकमंडी विवाद में अशोक जैन चायवाला द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। ट्रस्ट की ओर से उच्च न्यायालय में पैरवी अभिभाषक अजय जैन गिरिया ने की। 
ट्रस्ट के अनिल गंगवाल के अनुसार श्री दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट नमकमंडी के मामले में अशोक जैन चाय वाला द्वारा की गई शिकायत पर पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुवे ट्रस्ट भंग कर तथा ऑफिस पर तालाबंदी कर निर्वाचन पक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी। जिसके विरुद्ध ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष प्रकाश कासलीवाल, सचिव अनिल गंगवाल द्वारा अपने अभिभाषक अजय गिरिया के माध्यम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय ने प्रशासन की कार्यवाही को अनुचित मानते हुवे ट्रस्ट के पक्ष में स्थगन आदेश प्रदान किया था तथा उसी के साथ ही अशोक जैन चायवाला के प्रकरण में पक्षकार बनने के आवेदन को भी निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अशोक जैन चायवाला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा भी अशोक जैन चायवाला के हस्तक्षेप को अवांछनीय मानते हुवे उक्त याचिका निरस्त कर दी गई। उक्त जानकारी देते हुवे ट्रस्टी शेलेन्द्र जैन व संजीव गंगवाल (टोनी) ने बताया कि न्यायालय के फैसले से समाजजन में हर्ष हे तथा इस बात की प्रसन्नता भी की अब् अवांछनीय तत्व ट्रस्ट की गतिविधियों में व्यर्थ हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे और समाज की गतिविधियो का सुचारू संचालन हो सकेगा।

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