पेंशन के हितग्राहियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लें
नीमच | मानसिक रूप से अविकसित एवं बहुविकलांग निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत निःशक्तजनों को प्रतिमाह पांच सौ रूपये अनुदान राशि पेंशन का समग्र पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा हैं। समग्र पेंशन पोर्टल पर पात्र लाभान्वित हितग्राहियों को डेटा अनुसार राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता से ग्रस्त निःशक्तजनों हेतु निरामय स्वास्थ्य बीमा संचालित है। योजनान्तर्गत राशि रूपये एक लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा किया गया।
राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार द्वारा मानसिक रूप से अविकसित एवं बहुविकलांग निःशक्तजनों का राज्य स्तर से एकमुश्त निरामय स्वास्थ्य बीमा वर्ष 2016-17 हेतु करवाया जाकर निरामय स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये गये है, उक्त कार्ड की वैधता 31 मार्च 2017 तक है। 31 मार्च बाद उक्त कार्ड की वैधता समाप्त स्वतः ही हो जाएगी। पेंशन योजना के सभी हितग्राहियों का स्वास्थ्य खराब हो जाने पर उपचार करवाया गया है, तो निम्नानुसार दस्तावेजों की पूर्ति जैसे- बीमा कार्ड की छायाप्रति, विकलांगता प्रमाण पत्र के स्वप्रमाणित छायाप्रति, ईलाज से संबंधित सभी दस्तावेजो की स्वप्रमाणित मूल प्रति जैसे- डॉक्टर का पर्चा, बिल, जांच रिपोर्ट आदि, हितग्राही के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की संर्पूण जानकारी, दावा फार्म के साथ संलग्न सी फार्म में, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट जिसमें हितग्राही के बैंक खाते का विवरण होता है कि स्वप्रमाणित छायाप्रति, हितग्राही या पालक का मोबाईल नम्बर इत्यादि निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत दावा फार्म की प्रति भरकर इंदौर स्थित रक्षा टी.पी.ए. के निम्नलिखित कार्यक्रम में रजिस्ट्रर पोस्ट से भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे उक्त दावा प्रकरण तैयार करवाया जाकर जनपद पंचायत तथा स्थानीय नगरीय निकाय में 31 मार्च 2017 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करें, ताकि संचालित निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभान्वित करवाया जा सकें।