बाल विवाह रोका गया, स्वयं बालिका ने दी सूचना
उज्जैन | जिले में महिला सशक्तिकरण तथा पुलिस के संयुक्त दल द्वारा नाबालिग बालिका का बाल विवाह रोका गया। इसकी सूचना स्वयं बालिका ललिता पिता स्व.बाबूलाल निवासी गरवट मोहल्ला वार्ड-2 उन्हेल ने 100 नम्बर पर डायल करके दी गई थी। उसने बताया कि उसके बड़े ताऊजी ईश्वरलाल 20 जनवरी को उसका विवाह करने जा रहे हैं। शिकायत मिलने पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा विभाग से संतोष पंवार को भेजा गया। नागदा एसडीएम श्रीमती ऋजु बाफना ने नायब तहसीलदार को कार्यवाही के लिये भेजा। थाना उन्हेल पुलिस द्वारा बाल विवाह रोकने की कार्यवाही करते हुए बालिका, उसकी दादी तथा ताऊजी को थाने लाकर काउंसलिंग की गई। नायब तहसीलदार उन्हेल प्रियंका मिमरोट, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पंवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता पंवार द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की गई।
बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि उसकी आयु 16 वर्ष है। परिजनों द्वारा जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। काउंसलिंग टीम ने परिजनों को चेतावनी दी और 18 वर्ष के पूर्व बालिका का विवाह नहीं करने की समझाईश दी। बताया कि 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह करते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत कानूनी कार्यवाही होगी, जिसमें उन्हें दो वर्ष का सश्रम कारावास और 01 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद परिजनों द्वारा बालिका के बालिग होने के बाद ही उसके विवाह की लिखित सहमति दी गई। कार्यवाही में उन्हेल के वार्ड-13 के पार्षद दाऊद पठान का भी सराहनीय सहयोग रहा।