नेशनल लोक अदालत 11 फरवरीको
उज्जैन । जिला सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी.के.श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में उज्जैन जिला मुख्यालय पर एवं जिले की समस्त 5 तहसीलों में 11 फरवरी 2017 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकव्हरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विभाग प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दिवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकासर के राजीनामा योग्य, प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं न्यायाधीश श्री रघुवीर प्रसाद पटेल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में गुरुवार को मंडल अभिभाषक संघ सभागृह, जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में अधिवक्तागणों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें विशेष न्यायाधीश एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत उज्जैन श्री पी.के.व्यास, पं. श्री योगेश व्यास अध्यक्ष मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन एवं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बैठक में अधिवक्ताओं से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए एवं प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले की आम जनता से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों/ विभागों में लम्बित प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण कराकर अधिक से अधिक लाभ लें।