देशभर के सिनेमा हॉल में मूवी से पहले राष्ट्रगान सुनाया जाए, स्क्रीन पर दिखे तिरंगा, दर्शक सम्मान में खड़े हों: SC
नई दिल्ली @ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि देशभर के सभी सिनेमाहॉल में मूवी से पहले राष्ट्रगान बजाया जना चाहिए। इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा नजर आना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश एक हफ्ते में लागू करने को कहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में यह ऑर्डर पहले से ही लागू है।
गैर-जरूरी चीजों पर न छापा जाए राष्ट्रगान...
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि गैर-जरूरी चीजों पर राष्ट्रगान को न तो छापा जाना चाहिए, न ही लगाना चाहिए।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल एंथम से कमर्शियल बेनिफिट नहीं लेना चाहिए।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह ऑर्डर एक हफ्ते में लागू करने को कहा है। साथ ही सभी स्टेट और यूनियन टेरेटरी से इस बारे में जानकारी देने को कहा है।
आधा-अधूरा न हो राष्ट्रगान
- कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया कि राष्ट्रगान को आधा-अधूरा नहीं सुनाया या बजाया जाना चाहिए। इसे पूरा करना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट श्याम नारायण चौकसे नामक शख्स की ओर दायर की गई पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी।
- याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह ऑर्डर देने की मांग की गई थी कि देशभर के सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए।
- कोर्ट के सामने यह मांग भी रखी गई कि सरकारी समाराहों और कार्यक्रमों में राष्ट्रगान चलाने के लिए नियम और प्रोटोकॉल तय किया जाना चाहिए।