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नया मोटर बिल पास, अब शराब पीकर गाडी चलाने वालों की खैर नहीं



 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। कैबिनेट में नया मोटर बिल पास हो गया है। अब शराब पीकर गाडी चलाने वालों पर 10 हजार रूपये तक जुर्माना लगेगा। इसमें हिट एंड रन मामलों में दो लाख रुपये के हर्जाने का भी प्रावधान है। बिल में सडक़ दुर्घटना में मौत के मामले में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रस्ताव है।
सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मोटर वीइकल (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को अनुमति दी गई। यह हमारी सडक़ों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष जानें बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि बिल के प्रपोजल्स 18 राज्यों के ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर्स की सिफारिशों पर आधारित हैं। बिल में ओवर-स्पीडिंग के लिए 1,000-4,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बिल के अनुसार, बिना इंश्यॉरेंस के ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और/या तीन महीने की कैद की सजा हो सकती है। हेलमेट के बिना ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस को निलंबित करने का प्रावधान है। बिल में सडक़ पर माइनर के कोई नियम तोडऩे पर उनके पैरेंट्स/वीइकल मालिक को दोषी मानने और वीइकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का प्रावधान भी शामिल है।

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