प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2016 तक
इस वर्ष भी वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 23 जून 2016 से प्रारंभ की जायेगी। राज्य शासन द्वारा इस प्रक्रिया को राज्य स्तर पर ऑन लाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। वंचित समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों को उन स्कूलों में, जिनके पड़ोस की बसाहटों में वे रहते हैं को कक्षा 1/के.जी./नर्सरी में 23 से 30 जून 2016 तक आवेदन कर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इसके लिये आवेदन-पत्र 22 जून से संबंधित गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जनशिक्षा केन्द्र, बी.आर.सी./बी.ई.ओ. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। इसके अलावा आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है।
आवेदक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रक्रिया में से किसी एक माध्यम से 23 से 30 जून 2016 तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रख सकेगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक प्रक्रिया में आवेदक जिस अशासकीय स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, उस स्कूल में निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ जमा करना होगा। आवेदन संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय पर भी जमा किया जा सकेगा। आवेदन की एक फोटोकॉपी पर आवेदक को अशासकीय स्कूल/बीआरसी कार्यालय द्वारा सील एवं हस्ताक्षर एवं दिनांक के साथ पावती दी जावेगी।
समस्त आवेदनों को आर.टी.ई. पोर्टल पर 23 जून से एक जुलाई 2016 तक पंजीकृत किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉक किये गये आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन के जरिये 5 जुलाई 2016 को एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा ऑनलाइन लॉटरी से छात्रो को स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल/बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के बाद बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त दस्तावेजों के साथ 7 से 15 जुलाई 2016 तक संबंधित अशासकीय स्कूल में जाना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन स्कूल प्रबंधन एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उसके उसी केटेगरी एवं निवास का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। आवेदन फार्म प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहाँ सीटें खाली हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व-शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।