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जीवित पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन के लिये सूचना



 जिले के समस्त सेवानिवृत्त सैनिक जो वर्ष 1989 से पूर्व सेना से सेवानिवृत्त होकर आए हैं, से अपेक्षा है कि वे पेंशन भुगतान आदेश का परीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि उसमें उनकी पत्नी का नाम अंकित है। पेंशनर की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी पेंशन पाने की उत्तरदायी है। यदि पेंशन भुगतान आदेश में उनकी पत्नी का नाम अंकित नहीं है तो पेंशनर की मृत्यु उपरांत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कराने में लम्बा समय लगता है। अतएव ऐसे पूर्व सैनिक जिनके पेंशन भुगतान आदेश में उनकी पत्नी का नाम उल्लेखित नहीं है, वे अपनी पत्नी का नाम पेंशन भुगतान आदेश में अंकित कराये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र को पूर्णता भरकर अपने पेंशन भुगतान प्राधिकारी (पीडीए) एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर अपने रिकार्ड्स को अविलंब भेजें।
रवि

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