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हर हाल में 31 मार्च तक कराएँ पेंशन प्रकरणों का निराकरण



सेवानिवृत्त एवं मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण हर हाल में 31 मार्च तक करा लें। यदि किसी कार्यालय में पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन लंबित रहे तो विलंब के लिये जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण कराने के साथ-साथ कार्यालय प्रमुख को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संभागीय पेंशन कार्यालय को देना होगा कि एक अप्रैल 2016 की स्थिति में उनके कार्यालय में कोई भी पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है। जिन शासकीय सेवकों की विभागीय जाँच, न्यायालयीन एवं लोक आयुक्त जाँच से संबंधित प्रकरण चल रहे हैं, उन्हें छोड़कर शेष सभी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण 31 मार्च तक निराकृत कराएँ।
रवि

 

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