किसानों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह के मापदंडों में शिथिलता
मप्र शासन द्वारा खरीफ 2015-16 अंतर्गत सूखे से प्रभावित किसानों की कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंडों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है । संशोधित निर्देश अनुसार खरीफ 2015-16 अंतर्गत सूखा से प्रभावित ऐसे किसान जिनके आरबीसी-6 (4) के अंतर्गत् प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं के परिवार में कन्या के विवाह किए जाने में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें सामूहिक विवाह का बंधन नहीं होगा। इसमें कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिए 12 हजार रुपए, विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए 3 हजार रुपए तथा कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए 5 वर्ष तक के लिए 10 हजार रुपए की राशि सावधि जमा किए जाएंगे। उक्त सहायता 12 हजार रुपए एवं 3 हजार कुल जमा 15 हजार रुपए की सहायता कन्या के पिता, माता, अभिभावक को उनके बैंक खाते के माध्यम से की जाएगी।
रवि