दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाये बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल
मध्यप्रदेश में अब दो-पहिया वाहन-चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि जो पेट्रोल पम्प इस नियम का उल्लंघन करें, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा में सख्त कार्रवाई की जाये। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किये थे, लेकिन जन-हित याचिकाओं के जरिये इस पर स्थगन लिया गया था। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को निरस्त किया है।
मुकेश मोदी