वन रक्षक भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार के लिए 5005 अभ्यर्थी पात्र
वन रक्षक-2015 परीक्षा में साक्षात्कार के लिये मेरिट के आधार पर जिलेवार निर्धारित पदों के तीन गुना उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। मेरिट-सूची जिलेवार बनायी गयी है। केवल 33 अथवा 23 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिये पात्र नहीं होता है।
वन रक्षक की लिखित परीक्षा परिणाम में न्यूनतम अर्हता अंक (33 अथवा 23 प्रतिशत) 5 लाख 19 हजार 966 अभ्यर्थी ने प्राप्त किये। इनमें से प्रत्येक जिले के अधिसूचित प्रवर्गवार कुल पदों की संख्या 2148 के तीन गुना प्रावीण्य सूची के घटते क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या 5005 को ही द्वितीय चरण के लिए पात्र घोषित किया जाना था। ऐसा ही कम्प्यूटर ऑपरेटर को निर्देशित किया गया था, किन्तु ऑपरेटर द्वारा 30 जनवरी 2016 को सायं 7 बजे त्रुटिवश न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों जिनकी संख्या 5 लाख 19 हजार 966 है, को द्वितीय चरण के लिए पात्र घोषित करते हुए अपलोड कर दिया गया। अगले ही कार्य दिवस एक फरवरी 2016 को प्रात: 11 बजे त्रुटि सुधारते हुए नियमानुसार प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची के घटते क्रम में 5005 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए पात्र घोषित किया गया। कुछ अपरिवर्तनीय संवर्ग में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या कुल पदों के तीन गुना से कम है। इसके साथ ही जो छात्र नियमानुसार प्रावीण्य सूची के बाहर थे उनको अपात्र घोषित किया गया।
गौरतलब है कि वनरक्षक-2015 परीक्षा दो चरण में होने वाली चयन परीक्षा है। नियमानुसार वन रक्षकों के पद पर चयन के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा में सामन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है।
प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार साक्षात्कार, शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया गया है।
राजेश पाण्डेय