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पंजीकृत मतदाता का नाम 1 से अधिक स्थानों में दर्ज होने पर कार्यवाही



 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची फोटोयुक्त तैयार किए जाने हेतु म.प्र. नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 3 एवं म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 9 में किए गए संशोधन अनुसार पंजीकृत मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों मे दर्ज होने पर संबंधितों के विरूद्व कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।
रवि

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