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प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता परिवार में शामिल करने के निर्देश



 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो को सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणी के तहत हितग्राहियों को अक्टूबर 2016 तक योजना का लाभ दिया जाना है।

इस सिलसिले में राज्य शासन के निर्णय के अनुसार खरीफ मौसम 2015 में अल्प वर्षा के कारण सूखा से प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में शामिल करने के निर्देश दिये गये हैं । जारी निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे परिवारों को प्राथमिकता परिवारों के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जिले के राजस्व अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सूची प्रदत्त किये जाने के चालू माह से माह अक्टूबर 2016 तक दिया जावे। इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल वे ही हितग्राही होंगे जो वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं ।
रवि

 

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