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नेशनल लोक अदालत में सम्पति कर अधिभार में मिलेगी छूट



नेशनल लोक अदालत में सम्पति कर अधिभार में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा छूट की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 50 हजार से अधिक तथा 1 लाख तक के बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदाय की जाएगी। सम्पति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया है उसमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा छूट वित्तीय वर्ष 2014-15 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन 12 दिसम्बर के लिए ही प्रदान की गई है।
रवि

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