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चरक भवन में तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई


उज्जैन- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री डॉ.अशोक कुमार पटेल ने  जानकारी दि कि सोमवार 10 मार्च को सी.एम.एच.ओ. डॉ.अशोक पटेल एवं सिविल सर्जन डॉ.अजय दिवाकर के निर्देशन मे जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ.शिव मैन्या के द्वारा जिला चिकित्सालय उज्जैन (चरक भवन) सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करने पर  कोटपा अधिनियम 2003 की धारा  4 के उल्लंघन पर 04 व्यक्तियों पर (सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करते पाये जाने पर) चालानी कार्यवाही की गई एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू उत्पाद का सेवन न करने की समझाईश भी दी गई। चालानी कार्यवाही के दौरान डॉ.शिव मैन्या नोडल अधिकारी के साथ सहायक अस्पताल प्रबंधक श्रीमती वर्षा चौहान , सिक्युरिटी इन्चार्ज श्री सुरेन्द्र सेन उपस्थित रहे। नशामुक्ति अभियान के तहत जिले में तम्बाकू आपदा से नागरिकों को बचाने के लिये शासन प्रतिबद्ध है।

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