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लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए नियमित विभागीय लेखा प्रशिक्षण सत्र 01अप्रैल से 15 जून तक आयोजित किया जायेगा


उज्जैन- कोष एवं लेखा के संभागीय संयुक्त संचालन श्री पवन कुमार चौहान ने जानकारी दी की मध्यप्रदेश शासन के नियमित लिपिकवर्गीय एवं नगर निगम / नगर परिषदों के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए विभागीय लेखा प्रशिक्षण सत्र आगामी 01 अप्रैल से 15 जून (दस सप्ताह) तक लेखा प्रशिक्षण शाला उज्जैन में आयोजित किया जावेगा। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ने समस्त संभागीय एवं जिला कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके कार्यालय / संभाग / जिलांतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अप्रशिक्षित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के कवरिंग लेटर के साथ सीधे प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण  शाला, उज्जैन, रघुवंशम भवन इस्कॉन मंदिर के पास भरतपुरी, उज्जैन (म.प्र.) को प्रेषित कर  सकते है। प्रशिक्षण के लिए पात्रता की शर्तो में लिपिकवर्गीय कर्मचारी की नियमित सेवा अवधि एक वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक /सी 3-8/2013/3 दिनांक 01.07.2013 के अनुसार कम्यूटर डिप्लोमा/हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र उर्तीण किया है अथवा सीधी भर्ती / पदोन्नत पदों में शासन निर्देशानुसार छूट है, वे ही शासकीय सेवक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे एवं दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् नियुक्त लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को प्रवेश के लिए कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र (CPCT) अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश शासन के नियमित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं है, जबकि अर्द्धशासकीय, निगम एवं मण्डल कार्यालयों में पदस्थ नियमित पात्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित होने पर राशि रूपये 2000/- प्रशिक्षण शुल्क लेखाशीर्ष 0070-60-800-0000 अन्य प्राप्तीयों में जमा कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र आगामी 24 मार्च  को शाम 5.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। प्रस्तावित प्रशिक्षण सत्र में क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर शासकीय विभाग के लिपिकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात् निगम / मण्डल के कर्मचारियों को आवेदन पत्र प्राप्ति की वरियता अनुसार (प्रथम आओं प्रथम पाओं के आधार पर) आवेदन स्वीकार किये जायेंगे एवं शेष आवेदको को आगामी सत्रो में अगस्त 2025 एवं दिसंबर 2025 में प्राथमिकता दी जायेगी। लेखा प्रशिक्षण में प्रवेश एवं परीक्षा तथा अग्रिम वेतन वृध्दि के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश मान्य होंगे।

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