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कलेक्टर ने तराना के बिगरोद डेम के जल को संरक्षित घोषित किया


उज्जैन- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने पेयजल परीरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 03 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार जनसाधारण को घरेलू प्रयोजन के लिये जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से तराना नगर की छोटी कालीसिंध नदी पर स्थित बिगरोद डेम के जल को संरक्षित घोषित किया है एवं उससे लगे ग्रामों को केवल पेयजल के लिये प्रयोग की अनुमति देते हुए एवं मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 04 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत उक्त डेम के जल को अन्य किसी प्रयोजन तथा सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु निषिद्ध कर दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तराना एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी तराना, यह सुनिश्चित करेंगें कि जल का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन के लिए हो। यह उनका उत्तरदायित्व होगा कि वे अन्य प्रयोजन के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में जल उपयोग करते पाए जाने की स्थिति में म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 अथवा इस विषय पर प्रभावशील अन्य उपबन्धों के अधीन आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। नगर परिषद तराना, राजस्व विभाग एवं विद्युत मंडल के दल तराना स्थित बिरगोद स्टॉप डेम पर चल रहे या चलने वाले अवैध पंपों को जप्त करने की कार्यवाही करेंगें। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर म.प्र.पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 09 के प्रावधान आकृष्ट होंगे, जिसके अंतर्गत आदेश का उल्लंघन सिद्ध पाये जाने पर दो वर्ष का कारावास अथवा दो हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने की व्यवस्था हैं। यह आदेश जारी होने की दिनांक 11/02/2025 से दिनांक 30/06/2025 तक के लिये प्रभावशील रहेगा।

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