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नवीन कानूनों का प्रभावी और पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन किया जाएं : पुलिस महानिरीक्षक श्री सिंह


उज्जैन- सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल नवीन कलेक्ट्रेट भवन में नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस)-2023 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएसए) 2023 के दिनांक 01 जुलाई 2024 से प्रवृत होने के तत्वाधान में कानूनी प्रावधान एवं उनके कियान्वयन विषय पर पुलिस महानिरीक्षक श्री संतोष सिंह के द्वारा पुलिस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशों एवं नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी एवं संवेदनशील कियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि नवीन आपराधिक कानून भारतीय संसद के द्वारा नागरिकों को केंद्र में रखकर अधिनियमित किये गये है। 

     जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेंद्र खाण्डेगर के द्वारा बीएनएसएस-2023 के लॉ एण्ड आर्डर से संबंधित प्रावधानों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं राजस्व अधिकारी को अवगत कराया गया। एडीपीओ श्री नितेश कृष्णन एवं एडीपीओ श्री उमेश तोमर के द्वारा पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया, उक्त कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन , जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा के द्वारा नवीन दाण्डिक एवं प्रक्रिया विधि पर अपने विचार व्यक्त किये। उक्त कार्यशाला में एडीएम श्री अनुकूल जैन, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव , जिला उज्जैन के एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन के पुलिस अनुभाग के एसडीओपी / डीएसपी तथा जिले के समस्त पुलिस थानों के प्रभारी उपस्थित रहे।

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