सामान्य विभाग के निर्देश का उल्लंघन करने का मामला:एसडीओ ने आरटीआई का बोर्ड लगाने 25 विभागों को निर्देश जारी किए
सूचना अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मप्र शासन सामान्य विभाग के एक निर्देश का उल्लंघन करने की एक शिकायत को एसडीओ नागदा (राजस्व) ने गंभीरता से लिया है। मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल मंत्रालय ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर और विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी कर अपने- अपने कार्यालय में सूचना अधिकार के बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया था।
लेकिन अनुविभाग नागदा के शासकीय कार्यालयों में इसकी अनदेखी की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट कैलाश सनोलिया ने की थी। एसडीओ (राजस्व) एसएन सोनी ने 25 विभागों को सूचना पत्र जारी का इस प्रकार के निर्देश पर अमल करने की सूचना जारी की है।
साथ ही संबधित अधिकारी को परिपालन की सूचना एसडीओ कार्यालय मे प्रस्तुत करने का भी निर्देश भी दिया है। सनोलिया ने यह मामला गत मंगलवार को एसडीओ (राजस्व) की जनसुनवाई में मप्र सामान्य प्रशासन विभागों के परिपत्रों के प्रमाणों के साथ यह मसला उठाया था। नागदा अनुविभाग के अधिकांश शासकीय कार्यालय मे सूचना अधिकार के बोर्ड नहीं लगे हैं। कुछ में लगे है, लेकिन अपडेट नहीं थे।
जनसुनवाई के तुरंत बाद उसी तिथि में एसडीओं ने दिशा निर्देश जारी किए। जिसकी एक प्रति शुक्रवार को शासकीय कर्मचारी के माध्यम से शिकायत कर्ता के निवास पर उपलब्ध कराई।
शासकीय कार्यालय में ऐसा बोर्ड लगा होना चाहिए जो जनता से सूचना अधिकार का आवेदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसे आरटीआई एक्ट में लोक सूचना अधिकारी कहा जाता है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट होने या जानकारी नहीं मिलने पर किस कार्यालय में और किस अधिकारी के समक्ष अपील होगी।
इस अपीलीय अधिकारी का नाम और उसके कार्यालय का नाम भी इस बोर्ड पर लिखना अनिवार्य है। ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।