अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों को स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार योजना संचालित
उज्जैन- उज्जैन जिले में वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति युवक-युवतियों को विभिन्न
स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को सफल
उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिये बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिये विभिन्न
स्वरोजगार योजना संचालित है।
जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना संचालित है। इस योजना में आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल
निवासी होना जरूरी है। आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिये और न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण
होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदक की आयु
आवेदन दिनांक को 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिये। आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय
संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये। किसी शासकीय योजना अन्तर्गत पूर्व से
सहायता प्राप्त व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होगा। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण
पर पांच प्रतिशत दर से अधिकतम सात वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा।
उद्योग इकाई के लिये एक लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजना और सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय
हेतु एक लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजना शामिल है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना के
लिये देय होगा। इस योजना में आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये।
आय सीमा- आय कर दाता न हो, आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं
होना चाहिये। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का
हितग्राही न हो। सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार से एक लाख रुपये तक की परियोजनाएं हैं।
आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिये। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान/शेष ऋण पर सात
प्रतिशत दर से अधिकतम पांच वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा।
उक्त दोनों योजनाओं के लिये आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है- आवेदक द्वारा
samast.mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त जानकारी हेतु पात्र व्यक्ति जनजातीय
कार्य विभाग उज्जैन के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।