धोखाधड़ी का मामला:सहकारिता निरीक्षक को अधिकार नहीं फिर भी सोसायटी के 81 प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई, नाहटा पर प्रकरण दर्ज
भारत हाउसिंग सोसायटी की कॉलोनी में प्लाॅट व पीएसपी की जमीन बेचे जाने और गैर सदस्यों के नाम रजिस्ट्री किए जाने के मामले में शुक्रवार को चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सहकारिता निरीक्षक प्रदीप नाहटा को अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने संस्था के प्लाॅट की रजिस्ट्री करवा दी और पीएसपी सार्वजनिक-अर्धसार्वज निक उपयोग की जमीन को भी बेच िदया। बेचे गए प्लाॅट व जमीन की राशि को भी संस्था में जमा नहीं किया। एक ही प्लाॅट की रजिस्ट्री दो लोगों को भी कर दी गई।
मामला सामने आने के बाद सहकारिता विभाग ने जांच करवाई थी, जिसमें यह सभी गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद नाहटा को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे बाद में नीमच पदस्थ किया गया। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जहां से आदेश मिलने के बाद अब पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया है।
मामला वर्ष 2010 से 2016 के बीच का है। उस समय सहकारिता निरीक्षक नाहटा को भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था का प्रशासक बनाया था। जिसने गृह निर्माण सहकारी संस्था की आगर रोड स्थित गायत्रीनगर कॉलोनी में मनमाने तरीके से 81 प्लाॅट बेच दिए। पुलिस ने बताया कि सहायक आयुक्त ऑडिट संजय कौशल निवासी विशाला भवन देवास रोड के आवेदन पर सहकारिता निरीक्षक नाहटा तत्कालीन सहकारिता निरीक्षक एवं प्रशासक परिसमापक के खिलाफ केस दर्ज किया है।