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कार्रवाई: जमानत पर बाहर आरोपी डरा धमकाकर फरियादी को राजीनामे के लिए बना रहा था दबाव उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी की जमानत कराई गई रद्द महिला संबंधी अपराधों सहित अन्य गंभीर अपराधों में भी उज्जैन पुलिस द्वारा करवाई जा रही जमानत निरस्त


उज्जैन- प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मंशानुरूप उज्जैन पुलिस प्रशासन
द्वारा न केवल प्रभावी ढंग से महिला संबंधी अपराधों सहित अन्य गंभीर अपराधों में सख्त कार्रवाई की जा
रही हैं बल्कि ऐसे आरोपी जो जमानत पर बाहर घूम रहे है उनकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई भी की
जा रही हैं। 
        महिला संबंधी अपराध में जमानत निरस्त करने की  प्रदेश में पहली कार्रवाई के पश्चात अब
पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में डरा धमकाकर वसूली करने के प्रकरण में जमानत निरस्त
करने की कार्यवाही को घट्टिया थाना पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया हैं। धारा 386 के तहत थाना घट्टिया
में दर्ज प्रकरण में आरोपी लाखन यादव उर्फ लखन की जमानत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री पवन कुमार
पटेल द्वारा निरस्त करते हुए आरोपी को विचारण न्यायालय में तत्काल समर्पण करने के आदेश दिए दिए
हैं।
     गौरतलब है कि आरक्षी केंद्र घटिटया, उज्जैन में दर्ज प्रकरण में आरोपी लाखन यादव उर्फ लखन पिता
मांगीलाल मालवीय, को अपर सत्र न्यायालय के जमानत आवेदन धारा 386 भा.दं.सं में अपराध नहीं करने
की शर्त पर जमानत पर छोड़ा गया था। जिसके बाद आरोपी लखन यादव द्वारा 25 दिसंबर, 2023 क

फरियादी विष्णु बैरागी को पेशी पर अपने बयान बदल कर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया, जिस पर
फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी ने गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर से
थाना घटिटया पर अपराध क्रमांक 501/23 धारा 195-ए, 294, 506 भा.दं.सं का कायम कर विवेचना में
लिया गया। जिस पर आरोपी लखन यादव द्वारा जमानत शर्त का उल्लंघन करने के कारण पुलिस अधीक्षक
श्री शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी घटिटया द्वारा जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया।

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