top header advertisement
Home - उज्जैन << कलेक्टर श्री सिंह ने मतगणना दिवस पर धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

कलेक्टर श्री सिंह ने मतगणना दिवस पर धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए


उज्जैन- लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत उज्जैन जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की
मतगणना आगामी 04 जून को प्रातः 8:00 बजे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्दौर रोड में प्रांरभ की
जायेगी। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने मतगणना संचालन की प्रक्रिया के सुचारू, शांतिपूर्वक तथा निर्बाध
रूप से संचालन के लिये कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों
के क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) (3) के अंतर्गत जिला उज्जैन जिले की राजस्व
सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्दौर रोड, पर
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाफ, मीडियाकर्मी आदि
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र (जिसे वह संपूर्ण अवधि के दौरान प्रदर्शित करके रखेंगे)
के बिना मतगणना केन्द्र के बाहर 100 मीटर परिधि के प्रथम सुरक्षा चक्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अधिकृत
व्यक्ति इस सुरक्षा चक्र में केवल पैदल ही प्रवेश करेंगे तथा किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
 कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच फ्रिस्किंग के बिना प्रवेश नहीं करेंगे।
महिलाओं की सुरक्षा जांच / फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जायेगी।
कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर, अस्त्र-शस्त्र ले
जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवा
किसी भी प्रकार के मोबाइल, आई-पैड, लैपटॉप, रिकार्डिंग डिवाइस, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक गैजट्स को
ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथानिर्दिष्ट स्थान-मीडिया सेन्टर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर
इनका उपयोग नहीं करेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्य में लगे
अधिकारियों/कर्मचारियों को परिसर तक मोबाइल फोन लाने की अनुमति प्रदान करेंगे।
कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाफ, मीडियाकर्मी आदि को गणना
हॉल के बाहर घूमने, लगातार अंदर बाहर आने-जाने, अनावश्यक खड़े रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें
अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग-अलग गणना हॉल में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित
रहेगा।

Leave a reply