निजी विद्यालय फीस और अन्य जानकारियां 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड करें
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिह्नांकित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएं चिह्नित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं।
कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिये म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया है।