किचन शेड अथवा शाला भवन की बाहरी दीवार पर विविध सहज दृश्य स्थान पर पेंट करायें भोजन वितरण में जातिगत एवं अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव न हो प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी
उज्जैन- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत
समस्त शासकीय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में
विद्यार्थियों को पका हुआ गर्म एवं रूचिकर भोजन निर्धारित मेनु अनुसार प्रदाय किया जायेगा। वित्तीय वर्ष
2024-25 में 16 जून से शैक्षणिक दिवसों के आधार पर प्रत्येक लक्षित शालाओं में विद्यार्थियों को निर्धारित
साप्ताहिक मेनु अनुसार गर्म एवं रूचिकर व स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में राज्य शासन
द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों का पालन कराये जाने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ श्री मृणाल
मीना ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को दिये हैं।
जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 16 जून 2024 से प्रारम्भ होने के पूर्व शाला परिसर, किचन
शेड की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्थाएं करायें। किचन शेड की पुताई करायें। किचन शेड अथवा शाला
भवन की बाहरी दीवार पर मेनु, योजना का मोनो, सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181, स्व-सहायता समूह का
नाम, समूह के सदस्यों का नाम, रसोईया का नाम, डॉक्टर का नाम तथा मोबाइल नम्बर अनिवार्यत: सहज
दृश्य स्थान पर पेंट करायें। भोजन वितरण में शालाओं में जातिगत एवं अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव न
हो, यह भी सुनिश्चित करें। शालाओं में खाना बनाने वाले, परोसने एवं वितरण वाले बर्तनों की साफ-सफाई
की व्यवस्था करायें। भोजन संरक्षण किये जाने वाले डिब्बे, कंटेनर आदि को सुव्यवस्थित कराये जाने की
व्यवस्था, शाला में पूर्व माहों का किसी भी प्रकार का सूखा खद्य पदार्थ संरक्षित किया गया है, को हटा
दिया जाये। खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्तायुक्त एवं एगमार्ग ब्राण्ड वाले होना चाहिये। उज्जैन शहरी क्षेत्र में
केंद्रीयकृत किचन शेड अन्तर्गत संचालित युनिट की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक तैयारी हेतु संचालनकर्ता
संस्था को निर्देश जारी किया जाये। भोजन का वितरण नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित हो। किसी भी
स्कूल में तीन दिवस या महीने में पांच दिवस भोजन प्रदाय नहीं किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तय
की जाये एवं दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। विद्यालय या क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा उचित
मूल्य की दुकान से उठाये गये खाद्यान्न की एवं पीएम पोषण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भोजन पकाने की
लागत राशि के उपयोग की विकास खण्डवार मासिक जानकारी प्रतिमाह पांच तारीख तक जिले में
अनिवार्यत: प्रेषित की जाये, ताकि एकजाई जानकारी राज्य स्तर पर भेजी जा सके।