हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेके नर्सिंग कॉलेज सील
नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में मंगलवार को एक नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया गया। सेठी नगर के पास संचालित होने वाले जेके नर्सिंग कालेज की टीम को प्रशासन की टीम ने अयोग्य माना था जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया।
जिला प्रशासन ने जेके नर्सिंग कॉलेज पर कार्यवाही करते हुए एसडीएम और सीएमएचओ ने कॉलेज को सील करने की कार्रवाई की है। सीएमएचओ अशोक पटेल ने बताया कि कलेक्टर प्राप्त हुआ था इसको लेकर कार्रवाई की गई है। कालेज में तीनों वर्ष के 125 विद्यार्थी है। कॉलेज को सील किया है लेकिन एग्जाम पर रोक नहीं लगाई गई है। जिन विद्यार्थियों की प्रेक्टिल एग्जाम है उन्हें नहीं रोका जाएगा। लेकिन कोर्ट के अगले आदेश तक कॉलेज को बंद किया गया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में नियमों के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनी है। एक ही जगह पर स्कूल और कॉलेज दोनों चल रहे थे। इसके अलावा कई खामिया मिली है जिसके आधार पर कोर्ट में सील करने के आदेश दिए है।
ये नर्सिग कालेज के लिए ये जरुरी -
- 1600 की क्षमता का सेमिनार हाॅल होना चाहिए।
- लाइब्रेरी 1800 वर्ग फीट की होनी चाहिए।
- क्लास रूम 800 वर्ग फीट के होने चाहिए।
- 9 लेबोरेट्री होना चाहिए।
छात्रों का नुकसान नहीं, इस बार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे
एसडीएम एलएन गर्ग ने बताया कि सील किए गए कॉलेजों से हमने छात्रों की सूची भी ली है, ताकि उन्हें परीक्षा देने में किसी तरह की परेशानी न आए। हाई कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का अहित न हो और वे परीक्षा में शामिल हो सके। हालांकि इसका लाभ सिर्फ एक ही बार छात्रों को मिलेगा।