किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार करना एक जून की शाम 6:30 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित है
उज्जैन 24 मई- लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 28 मार्च
को जारी अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून 2024 की शाम 6:30
बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से
इसका प्रचार-प्रसार करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट
किया गया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान
सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत:
प्रतिबंध रहेगा।