कार्रवाई . फर्जी दस्तावेज के आधार पर दूसरा मकान भी हथियाने की कोशिश में थे आरोपी
यूडीए के तृतीय श्रेणी कर्मचारी प्रवीण गेहलोत व सर्विस प्रोवाइडर आशीष अग्रवाल के खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों ने दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से ही कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भार्गवनगर के दूसरे मकान के लिए भी आवेदन किया था। इसमें जेल में बंद दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर पुलिस पूछताछ करेगी।
तृतीय श्रेणी कर्मचारी गेहलोत व सर्विस प्रोवाइडर अग्रवाल के खिलाफ माधवनगर थाना पुलिस ने एक और प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसमें दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी अग्रवाल के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एलपी भार्गवनगर के दूसरे मकान के आवंटन के लिए आवेदन किया था। यानी आरोपी इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर एक और मकान का आवंटन करवाने के प्रयास में थे। इसके पहले 28 अप्रैल दोनों आरोपियों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।
आरोपी से पूछताछ में और भी मकान आवंटन के मामलों का खुलासा हो सकता है। आरोपी आशीष पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी 60 सुभाषनगर उज्जैन द्वारा अपने नाना सुदामाप्रसाद अग्रवाल के नाम से कूटरचित दस्तावेज आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र तैयार किए थे व उन पर आवेदक सुदामाप्रसाद अग्रवाल के फर्जी व जाली हस्ताक्षर किए गए। आरोपी आशीष ने यूडीए के तृतीय श्रेणी कर्मचारी बाबू गेहलोत के साथ मिलकर उक्त कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग असल दस्तावेजों के रूप में करके आवासीय योजना में मकान आवंटन करवाने के लिए आवेदन कर यूडीए के साथ में धोखाधड़ी की। मकान नंबर 6-20 के लिए दो आवेदन पत्र यूडीए में प्राप्त हुए थे, जिससे उक्त मकान दूसरे आवेदक को प्राप्त हुआ था। इससे उक्त मकान आवेदक सुदामाप्रसाद अग्रवाल को प्राप्त नहीं हो सका।
दूसरे मकान के लिए भी इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग माधवनगर थाने के निरीक्षक राकेशकुमार भारती ने थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 262-24 धारा 420, 467, 468 व 471, 34, 120बी भादवि की विवेचना में पाया कि एलपी भार्गवनगर आवासीय योजना में वर्ष 2012 में मकान नंबर 8-9 व 6-20 के आवंटन के लिए आवेदक सुदामाप्रसाद अग्रवाल के नाम से मूल आवेदन पत्र व उसके साथ में सलंग्न दस्तावेजों को पेश किया था। यानी दोनों मकानों के आवंटन के लिए इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया।
आरोपियों को जेल से लाकर करेंगे पूछताछ धोखाधड़ी सहित पांच धाराओं में प्रकरण पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष व प्रवीण पिता कैलाशचंद्र गेहलोत निवासी फव्वारा चौक के खिलाफ धारा-420, 467, 468, 471 व 34 भादवि में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब इस प्रकरण में आरोपियों को जेल से लाकर पूछताछ करेगी। आरोपियों के खिलाफ पहला प्रकरण 28 अप्रैल-2024 को दर्ज किया जाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ पूरी की जाने के बाद में जेल भेज दिया गया था।
जब्त दस्तावेजों से सामने आया यह भी मामला 4 मई-2024 को यूडीए के सहायक संपदा अधिकारी प्रवीण दुबे ने मकान क्रमांक 8-9 व 6-20 से संबंधित दस्तावेज पेश किए, जो कि अपराध में जब्त किए हैं। पेश दस्तावेजों का अवलोकन किए जाने पर पाया कि भार्गवनगर में मकान नंबर 6-20 में भी आवेदक सुदामाप्रसाद पिता मोहनलाल अग्रवाल के नाम से आवास आवंटन आवेदन पत्र, शपथ पत्र व आय प्रमाण पत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। आवेदन पत्र सुदामाप्रसाद अग्रवाल के नाम पर ही किया था, जबकि उनकी मृत्यु 24 मार्च-1985 को हो चुकी है।