शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अप्रैल में बच्चे की आयु 4 वर्ष होने पर ही बच्चें को एडमिशन दिया जायें, अभिभावकों में नाराजगी
उज्जैन- शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अप्रैल में बच्चे की आयु 4 वर्ष होने पर ही बच्चें को एडमिशन दिया जायें। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन बच्चों की उम्र अप्रैल में चार साल हो। उन्हीं को स्कूलों में प्रवेश दिया जायें। कम उम्र होने पर दाखिले से अभिभावकों को मना कर दे। शासन के आदेश से पहले ही नये सत्र को लेकर कई अभिभावकों ने बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन दिला दिया है। अब स्कूल में बच्चों को लेने से मना किया जा रहा हैं। जिसे लेकर अभिभावकों में नाराजगी है।